विएना अभिसमय/सम्मेलन(Vienna Convention)
- 1961 के राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों के लिए एक रूपरेखा को परिभाषित करता है।
- यह एक राजनयिक मिशन के विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करता है जो राजनयिकों को मेजबान देश द्वारा बलात्कार या उत्पीड़न के डर के बिना अपने कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- यह राजनयिक प्रतिरक्षा के लिए कानूनी आधार बनाता है
- फरवरी 2017 तक, 191 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।
- इसे 18 अप्रैल 1961(Signed on) में पारित किया गया था पर लागू 24 APRIL 1964(Effective Date) से किया गया। इसमें हस्ताक्षर करने वाले देशों के द्वारा दूसरे देशो के राजनयिकों को विशेष सुविधाए उपलब्ध करायी जाती है ताकि राजनयिक बगैर किसी डर के अपने मूल देश के हितो के बारे में पक्ष रख सके।
- फरवरी 2017 तक, 191 राज्यों को सम्मेलन में शामिल हैं, जिसमें पलाऊ, सोलोमन द्वीप, दक्षिण सूडान और वानुअतु को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल हैं। राज्य पार्टियों के रूप में शामिल हैं होलीसी और फिलिस्तीन राज्य, दो संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक राज्य
- इसमें 53 प्रावधान है।
- निक्षेपागार(Depositary) - UN Secretary-General
- भाषाएँ(Languages) - Chinese, English, French, Russian and Spanish
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